पटना हाईकोर्ट ने आठ अप्रेल 2019 तक इस बहाली की प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया है ।
अन्यथा बिहार कर्मचारी आयोग के सचिव व अध्यक्ष ,शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव व अपर सचिव एवं प्राथमिक शिक्षा के निदेशक अपना
वेतन का उठाव नहीं करेंगे ।
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तीन माह मे 2413 शिक्षको को बहाल करे : हाईकोर्ट |
हाईकोर्ट ने कहा है की जब तक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जाता है
तक तक कोई भी अधिकारी अपना वेतन का उठाव नहीं करेंग। न्याय मूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय
की एकलकरीब पीठ ने रेणु कुमारी एवं अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिकाओ का निष्पादित
करते हुए यह आदेश दिया । कि 34540 शिक्षको की बहाली मे बचे हुए रिक्त पदो को भरने को
लेकर दायर रिट याचिका पटना कोर्ट ने 2015 मे सरकार को विधिसम्मत कार्यवाई करने का आदेश
दिया है ।
Epaper link :- http://epaper.livehindustan.com/epaper/Bihar/Patna/2019-01-09/88/Page-5.html
उसके बाद नवंबर 2017 से आयोग ने रिक्त पदो पर बहाली के लिए प्रक्रिया शुरू की ।
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उसके बाद नवंबर 2017 से आयोग ने रिक्त पदो पर बहाली के लिए प्रक्रिया शुरू की ।
और हाई कोर्ट ने तीन महीने का समय देते हुए मामले को
निष्पादित कर दिया
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